
निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा, सरकार तय करेगी फीस
गुजरात की तर्ज पर अब पूरे देश में स्कूल फीस का नियम लागू हो सकता है। केंद्र सरकार ने गुजरात से ड्राफ्ट मांगा है। इसमें स्कूलों में फीस की ऊपरी सीमा तय की जाएगी।
खबरें हैं कि केंद्र सरकार देशभर में फीस नियमन कानून लागू कर सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुजरात सरकार से फीस नियमन कानून का ड्राफ्ट मांगा है। यही नहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी समीक्षा के लिए गुजरात से स्कूल फीस नियमन बिल की कॉपी मांगी है।
बता दें कि गुजरात सरकार ने हाल ही में स्कूल फीस के नए नियम जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस की ऊपरी सीमा तय की है। इसके तहत प्राथमिक वर्गों के लिए 15,000 रुपये, माध्यमिक वर्गों के लिए 25,000 रुपये और उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए 27,000 रुपये से ज्यादा की सालाना फीस नहीं वसूली जा सकती है।