
ई-वे बिल के लिए नए नियम जारी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानि सीबीआईसी ने ई-वे बिल को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। सीबीआईसी ने फील्ड अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करके ये बताया है कि उन्हें बिल की जांच कैसे करनी है और वो क्या-क्या कार्रवाई कर सकते हैं।
सीबीआईसी के नए निर्देशों के मुताबिक अब अधिकार प्राप्त कमिश्नर अपने इलाके में सामान, बिल की जांच करेगा। कमिश्नर जांच पड़ताल के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा। अधिकारी गाड़ी को कागजों की जांच के लिए रोक सकता है। सामान की जांच के लिए भी गाड़ी रोकी जा सकती हैष अब पूछताछ करने पर सामान से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। खामी नजर नहीं आती तो अधिकारी गाड़ी को जाने की इजाजत देगा। कागजों में कमी होने पर गाड़ी में सवार शख्स का बयान दर्ज होगा।
प्रिंट या एसएमएस के जरिए ई-वे बिल मान्य माना जाएगा। आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सामान की जांच के लिए 3 कारोबारी दिनों की मोहलत मिलेगी। जांच के बाद सामान के तत्कालीन मालिक को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। टैक्स या जुर्माना भरने के बाद ही सामान छोड़ा जाएगा। जुर्माना बॉन्ड और बैंक गारंटी के जरिए भी भरा जा सकेगा।