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आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस के नियमों में देगा ढील!

प्रकाशित Sat, फ़रवरी 02, 2013 पर 09:54  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

रिजर्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस के नियमों में सख्ती कुछ कम करने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय की सलाह पर ये फैसला हुआ है। वित्त मंत्रालय ने इस बात पर ऐतराज किया था कि नए लाइसेंस के लिए किसी खास तरह के कारोबार या कंपनियों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस में रियल एस्टेट कंपनियों और शेयर ब्रोकरेज कंपनियों को बैंक लाइसेंस नहीं दिए जाने की बात कही गई थी।


हालांकि लाइसेंस के लिए हर एक अर्जी की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी मगर अब इस तरह किसी भी इंडस्ट्री पर रोक नहीं रहेगी। वित्त मंत्रालय की राय है कि सभी सरकारी कंपनियों को बैंक खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनियां सभी पैमानों पर खरी उतरती हैं उन्हें बैंक लाइसेंस की इजाजत होनी चाहिए।


सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा है कि रिजर्व बैंक को नए बैंकों के नियम जारी करने के साथ ही नई बैंकिंग पॉलिसी भी जारी करनी चाहिए और ये दोनों ही चीजें जनता के सामने रखी जानी चाहिए।

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