टैक्स छूट पर जानिए टैक्स गुरु का अहम ज्ञान
टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया ने टैक्स बचत से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए जो आपके भी बहुत काम आ सकते हैं।
सवालः डीमैट अकाउंट है और शेयर ट्रेडिंग करते हैं। क्या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सेक्शन 80सीसीजी का फायदा ले सकते हैं?
सुभाष लखोटियाः रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि आप पहले से ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं इसलिए आपको इस पर सेक्शन 80 सीसीजी की टैक्स छूट नहीं मिल पाएगी। आरजीईएसएस के तहत पहली बार शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को ही टैक्स छूट मिल पाएगी।
सवालः क्या पत्नी डीमैट अकाउंट से आरजीईएसएस में निवेश करे तो उसकी छूट पति ले सकता है?
सुभाष लखोटियाः पत्नी डीमैट अकाउंट खोलकर आरजीईएसएस में निवेश कर सकती है। लेकिन पत्नी के निवेश पर उन्हें ही टैक्स छूट मिलेगी। पति को इस पर छूट नहीं मिलेगी।
सवालः क्या एनआरआई भारत में पहली बार शेयर में निवेश करके सेक्शन 80सीसीजी की छूट ले सकते हैं?
सुभाष लखोटियाः एनआरआई शेयर में निवेश कर सेक्शन 80सीसीजी के तहत टैक्स छूट नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 80सीसीजी के तहत छूट का फायदा भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है। एचयूएफ आदि टैक्स ईकाई को सेक्शन 80सीसीजी की टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
सवालः 2011-2013 के बीच शेयर बाजार में 40,000 रुपये निवेश किए। क्या वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आरजीईएसएस में निवेश कर सकते हैं?
सुभाष लखोटियाः आप पहले से शेयर बाजार में निवेश कर चुके हैं इसलिए आपको आरजीईएसएस के तहत टैक्स छूट नहीं मिल पाएगी। आपके पास पुराना डीमैट अकाउंट है इसलिए सेक्शन 80सीसीजी के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
सवालः म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं लेकिन डीमैट अकाउंट नहीं है। क्या आरजीईएसएस के तहत निवेश कर सेक्शन 80सीसीजी की छूट ले सकते हैं?
सुभाष लखोटियाः पुराना डीमैट अकाउंट नहीं है तो आरजीईएसएस के तहत निवेश कर सेक्शन 80सीसीजी की टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आप नई इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं तो उन म्यूचुअल फंड में निवेश करें जो आरजीईएसएस के तहत आते हैं। इसपर टैक्स छूट मिल सकती है।
सवालः क्या आरजीईएसएस के तहत निवेश की गई रकम की मैच्योरिटी पर टैक्स लगेगा?
सुभाष लखोटियाः आरजीईएसएस स्कीम के तहत निवेश की गई रकम पर मैच्योरिटी के वक्त कोई टैक्स नहीं लगेगा। आरजीईएसएस के तहत आपको 3 साल के लिए पैसा स्कीम में डालना होता है। 3 साल के बाद शेयर बेचने पर हुआ फायदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शेयर से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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mayank1203
पर: 01:57, जून 20, 2013Tax Planning & Help
IF AN ASSESSE ENGAGED IN HOTEL BUSINESS HAS NOT COLLECTED SERVICE TAX FROM THE CUSTOMERS AND HAD PAID OUT OF ITS PO...
mayank1203
पर: 01:50, जून 20, 2013Tax Planning & Help
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