टैक्स गुरु से जानें टैक्स बचत के नुस्खे
आखिरी समय में टैक्स बचाने के क्या तरीके हो सकते हैं। आइए जानते हैं टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी से टैक्स बचाने और पैसे बढ़ाने के नुस्खे।
टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया का कहना है कि करदाताओं को पहले अपने सभी प्रकार की कुल इनकम का हिसाब रखना चाहिए और कुल इनकम का हिसाब रखने के बाद अगर करदाता टैक्स लैब में आते हैं तो आयकर की धारा 80सी के तहत 1 लाख रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। अगर करदाता पहली बार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो 31 मार्च के पहले आयकर की धारा 80 सीसीजी के तहत जरूर लाभ उठा सकते हैं।
करदाता पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, हाउसिंग लोन का री-पेमेंट और बच्चों की ट्यूशन फीस के एवज में 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत करदाता पहली बार शेयर बाजार में 50,000 रुपये तक का निवेश करके 2500-5000 रुपये तक का टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और जो पहले से ही शेयर बाजार में निवेशित हैं उन्हें टैक्स छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा।
टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया का कहना है कि पिछले साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता था। लेकिन अब इस साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर टैक्स छूट खत्म हुई है। लेकिन इस साल से सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपये तक का टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है।
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पर: 19:06, मई 22, 2013Tax Planning & Help
Hello Subasu, Thank you so much for your response. Somehow 2nd part of my query has been left out. I am requesti...
