Old Vehicle Fuel Ban: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से एनसीआर के तीन प्रमुख जिलों- फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। पुराने वाहनों की पहचान के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 31 अक्टूबर 2025 तक इन तीनों जिलों के सभी पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगा दिए जाएंगे।
इसके बाद राज्य के अन्य एनसीआर जिलों में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वहां 31 मार्च 2026 तक कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए तय सीमा से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी और उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा।
सिर्फ इलेक्ट्रिक और CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अब से सिर्फ इलेक्ट्रिक या CNG से चलने वाले नए ऑटो रिक्शा ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे। साथ ही, 1 नवंबर 2025 से केवल BS-6 स्टैंडर्ड वाले हल्के, मध्यम और भारी मालवाहनों को ही दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिलेगी।
दिल्ली में भी 1 जुलाई से लागू होगा ऐसा नियम
दिल्ली सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। 18 मई को घोषित नियमों के तहत, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में भी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा।
इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी फ्यूल सेंटर को 30 जून तक ANPR कैमरे लगाने होंगे। पुराने वाहनों की पहचान होने पर उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।
यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिससे NCR की हवा को साफ रखने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके।