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पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! इस राज्य सरकार ने लागू किया सख्त नियम

Old Vehicle Fuel Ban: हरियाणा और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। नियम 2025-26 से चरणबद्ध लागू होंगे।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 17, 2025 पर 4:14 PM
पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! इस राज्य सरकार ने लागू किया सख्त नियम
1 नवंबर 2025 से एनसीआर के तीन प्रमुख जिलों- फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

Old Vehicle Fuel Ban: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से एनसीआर के तीन प्रमुख जिलों- फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल से  पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। पुराने वाहनों की पहचान के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 31 अक्टूबर 2025 तक इन तीनों जिलों के सभी पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगा दिए जाएंगे।

इसके बाद राज्य के अन्य एनसीआर जिलों में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वहां 31 मार्च 2026 तक कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए तय सीमा से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी और उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा।

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