CBIC Guidelines For GST Investigation: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs or CBIC) ने सेंट्रल GST (CGST) अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत GST फील्ड ऑफिसर्स को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स की मंजूरी लेनी होगी। उन्हें किसी सामान/सेवा पर पहली बार शुल्क लगाने के लिए भी जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स की मंजूरी लेनी होगी।
