Covid-19: 1 दिसंबर से नया गाइडलाइंस जारी होगा, राज्यों को सख्त कदम उठाने का अधिकार, देखिए पूरी डिटेल

देश में कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। नए गाइडलाइंस 1 दिसंबर 2020 से पूरे महीने के लिए जारी रहेंगे। ये गाइडलाइंस कंटेनमेंट ज़ोन और सर्विलांस के लिए जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वह संक्रमण रोकने के लिए जरूरत के हिसाब से सख्त कदम उठा सकता है ताकि भीड़भाड़ पर भी काबू पाया जा सके।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है, "गाइडलाइंस का मेन फोकस संक्रमण रोकना और एक्टिव केसों में कमी लाना है।" इसके तहत लोकल डिस्ट्रिक, पुलिस और म्यूनसिपल अथॉरिटी पर गाइडलाइंस लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी।
जानिए गाइडलाइंस के नियम
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह पक्का करना होगा कि डिस्ट्रिक अथॉरिटी सावधानी पूर्वक कंटेनमेंट ज़ोन का माइक्रो लेवल पर डिमार्केशन करे।
इस हिसाब से तय कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियां ही होंगी।
कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर आना-जाना सिर्फ इसी शर्त पर होगी अगर किसी को मेडिकल जरूरत हो या फिर जरूरी सर्विसेज मुहैया करान के लिए।
तय प्रोटोकॉल के मुताबिक, टेस्टिंग होगी।
अगर कोई शख्स संक्रमित पाया जाता है तो उसके परिवार के लोगों की पहचान करके उन्हें भी Quarantine किया जाएगा।
Covid-19 के मरीजों को तुरंत Isolation में रखा जाएगा। अगर घर पर Home Isolation के गाइडलाइंस पूरी हो रही हो तो घर पर भी Isolation में रहा जा सकता है।
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