सरकार ने सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की इजाजत दी, जानिए क्या है गाइडलाइंस

देश में कोरोना संक्रमण के केसों (Corona Case) में रोजाना आ रही गिरावट के मद्देनजर केंद्र सरकार अनलॉक के माध्यम से धीरे-धीरे देश में लागू पाबंदियों को समाप्त कर रही है। इस क्रम में सिनेमा हॉल और थिएटरों (Cinema Halls and Theatres) को अब उच्च दर्शक क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दी जाएंगी। इसके साथ ही स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना संबंधी नए गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी।
यह नया गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) एक फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की SOP के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी।
सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित SOP जारी करेगा। खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी।
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