देश की नियामक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक के लेन-देन पर पाबंदी लगाई है। ये पाबंदी कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड (Deccan Urban Co-operative Bank Limited) पर लगाई गई है। इस पाबंदी के कारण अब बैंक के ग्राहक 1 हजार रुपये से ज्यादा की रकम अपने बचत खाते से नहीं निकाल पायेंगे। ये बैंक आरबीआई की जांच के दायरे में है लिहाजा ये पाबंदी लगाई गई है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जांच के इरादे से डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक पर पाबंदी जरूर लगाई गई है लेकिन बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों से अपील भी की है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं। डीसीजीसी बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है।