Aadhaar KYC: पता बदलने के लिए नहीं, इस जरूरी काम के लिए बदले गए हैं नियम, जरूर पढ़ें

Aadhaar के KYC नियमों में बदलाव को लेकर आई खबर के बाद वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि यह नियम घर का पता बदलने के लिए नहीं बल्कि बैंक में अकाउंट ओपनिंग को लेकर बदले गए हैं। गुरुवार को खबरें आई थीं कि पता बदलने के लिए आधार केवाईसी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण दिया है।
बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बुधवार को Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 में संशोधन को लेकर नॉटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद गुरुवार को एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि आधार-केवाईसी के नियमों को ऐसे लोगों के लिए बैंक खाता खोलने के लिए आसान बनाया गया है, जिन्होंने जॉब चेंज की हो, या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों।
अगर कोई व्यक्ति जॉब चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो गया है और अब उसे नया खाता खुलवाना है या फिर अपने बैंक की ब्रांच को बदलना है ऐसे में उसे आसानी हो, इसके लिए आधार केवाईसी के नियमों को आसान किया गया है। अब वो अपने आधार कार्ड पर अपना मूल पता न बदलकर नए पते का सेल्फ डेक्लेरशन दे सकता है।
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