₹10 लाख से ऊपर की कमाई पर है टैक्स की चिंता, जानिए किस फंड में निवेश से होगी राहत
टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आम आदमी ही नहीं जानकार भी घबराने लगते हैं। कारण है कि आयकर कानूनों में इतने सारे पेंच है कि किसी के लिए भी इन्हें समझना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।
इनकम टैक्स भरने का समय करीब आ रहा है जरुरी है कि आप इनसे जुड़े नियमों में बदलाव को जाने और समझें। ऐसे ही मौकों पर टैक्स गुरू अपनी जानकारी और अनुभव का खजाना लेकर आते हैं और करते हैं टैक्स से जुड़ी मुश्किलों को दूर।
आपके पास अगर PAN नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। PAN कार्ड की जरुरत पड़ती है वहां अब आप आधार नंबर भी दे सकता है। सरकार ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था लेकिन अब इसे लागू कर रही है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए जानते हैं कि
अब PAN कार्ड के जगह कैसे टैक्सपेयर आधार से अपना काम चला सकते है। साथ ही जानते है कि 10 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर कैसे टैक्स बचाया जाएं।
10 लाख से ऊपर कमाई और टैक्स बचत
अगर आपकी भी इनकम सालाना 10 लाख रुपये से अधिक है तो आप अपना टैक्स बैंक डिपॉजिट या FD में निवेश के जरिए बचा सकते है। 30% के दायरे में आनेवाले टैक्सपेयर के लिए आर्बिट्राज फंड बेहतर विकल्प है।
आर्बिट्राज फंड कैश और फ्यूचर इक्विटी मार्केट में कीमतों के बीच अंतर का उठाता है। आर्बिट्राज फंडों में निवेश से ज्यादा टैक्स बचत कर सकते है। इक्विटी पर लागू होने वाले नियम आर्बिट्राज फंड पर लागू होता है। आर्बिट्राज फंड के जरिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होने पर 10% के आधार पर टैक्स देना लगेगा जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होने पर 15% के आधार पर टैक्स लगेगा।
PAN नहीं तो अब आधार से भी चलेगा काम
टैक्स एक्सपर्ट का मुकेश पटेल का कहना है कि आधार कार्ड के मुकाबले लोगों के पास PAN कार्ड कम है। टैक्स से संबंधित कामकाज में PAN कार्ड अनिवार्य था लेकिन 139A को संशोधित किया है जिसके बाद अब PAN कार्ड को आधार के बराबर का दर्जा मिला है। अब आधार के जरिए ऑनलाइन आवेदन पर PAN कार्ड तुरंत मिलेगा। जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
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