योर मनी: टैक्स बचत के लिए कहां करें निवेश
योर मनी में हम हाजिर हैं निवेश, इंश्योरेंस, टैक्स बचत और पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुडे आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर। सवालों का जवाब दे रहे हैं वाइसइन्वेस्ट एडवाइजर के हेमंत रूस्तगी।
सवाल : टैक्स बचत के लिए पीपीएफ, ईएलएसएस, फिक्स्ड डिपॉजिट और यूलिप में से कहां निवेश करना बेहतर होगा? क्या टैक्स बचत के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें?
जवाब : सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस के निवेश पर भी टैक्स बचत की जा सकती है। ईएलएसएस और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी निवेश से टैक्स बचत संभव है। होम लोन के प्रिंसिपल रकम पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है।
हेमंत रूस्तगी के मुताबिक टैक्स बचत के लिए साल की शुरुआत में ही टैक्स प्लानिंग करें। निवेश प्लान करने से टैक्स बचत संभव है। टैक्स बचत के साथ निवेश के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पहले के जारी किए निवेश में अनुशासन जरूरी है। ईएलएसएस फंड का रिटर्न टैक्स फ्री होता है और ईएलएसएस फंड में अच्छा रिटर्न भी मुमकिन है। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। वित्त वर्ष की शुरुआत में ही ईएलएसएस में निवेश शुरू कर देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि निवेश को लक्ष्य से जरूर जोड़ें।
हेमंत रूस्तगी ने बताया कि एनपीएस के रिटर्न पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। एनपीएस में 40 फीसदी का एन्युटी प्लान लेना भी जरूरी है। रिटायरमेंट फंड का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। वहीं पीपीएफ पर ब्याज से कमाई टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ में जोखिम भी कम होता है।