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उम्र निकल जाने पर भी विधवा को मिलेगी पति की नौकरी, हाईकोर्ट का अहम फैसला

पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को हसबेंड की नौकरी मिल जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब पत्नी की उम्र नौकरी की एज लिमिट से आगे निकल जाती है। अब ऐसे ही मामले ने हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 14, 2025 पर 2:27 PM
उम्र निकल जाने पर भी विधवा को मिलेगी पति की नौकरी, हाईकोर्ट का अहम फैसला
पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को हसबेंड की नौकरी मिल जाती है।

पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को हसबेंड की नौकरी मिल जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब पत्नी की उम्र नौकरी की एज लिमिट से आगे निकल जाती है। अब ऐसे ही मामले ने हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। उम्र निकल जाने पर विधवा पत्नी को पति की नौकरी मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी की उम्र तय लिमिट से ज्यादा है, उसे कम कंपैशनेट जॉब से अलग नहीं किया जा सकता। इंसानियत और परिवार की जरूरत को नियमों से ऊपर रखा जाना चाहिए।

क्या है मामला?

47 साल की सरोजा जिनके पति कोंडई KSRTC में 2006 से काम कर रहे थे, 27 सितंबर 2023 को ड्यूटी के दौरान ही उनका निधन हो गया। वे ही परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। पति की मौत के बाद सरोजा ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया, ताकि परिवार का गुजारा चल सके। लेकिन 17 जनवरी 2025 को KSRTC ने उनकी एप्लिकेशन यह कहते हुए ठुकरा दी कि उनकी उम्र 47 साल है, जबकि योजना में अधिकतम उम्र की लिमिट 43 साल तय की गई है। सरोजा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट ने क्यों दिया सरोजा के पक्ष में फैसला?

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