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Acts & Bills को क्यों अलग-अलग रखती है Indian Constitution?

by Roopali Sharma | APR 22,  2025

Acts & Bills जैसे शब्द अक्सर कोई खबरें सुनते समय सामने आ जाते हैं. वैसे तो ये शब्द कानून से जुड़े हुए हैं

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लेकिन बहुत से लोग इनके बीच का अंतर नहीं जानते हैं. चलिए आज हम आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताते हैं

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कानून बनने से पहले पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को बिल कहते हैं. वहीं Acts का मतलब होता है कानून

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 Bills मौजूदा कानून में बदलाव के लिए, कोई नया कानून बनाने या किसी पुराने कानून को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा पेश किया जाता है

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 Bills एक तरह से Proposed कानून होता है जिसे संसद के दोनों सदन में पेश किया  जाता है

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संसद के दोनों सदन में पेश होने के बाद बिल अलग-अलग चरण जैसे चर्चा, बहस और वोटिंग की Process से गुजरता है

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इन चरणों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ACT बन जाता है

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इस तरह संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने वाला बिल यानी Proposal Act बनकर देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है

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संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार तत्काल कानून कानून को पास कराना चाहती है तो तब Ordinances लेकर  आती है

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Ordinances अस्थायी होता है और इसे संसद के अगले सत्र में पेश करके Acts में बदलना  होता है

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