लोन पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो मिलते हैं पति-पत्नी को
लोन पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो मिलते हैं पति-पत्नी को
लोन पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो मिलते हैं पति-पत्नी को
विवाह न सिर्फ दो लोगों को इमोशनल और सामाजिक जुड़ाव देता है बल्कि कई तरह के फाइनेंशियल फायदे भी देता है
विवाह न सिर्फ दो लोगों को इमोशनल और सामाजिक जुड़ाव देता है बल्कि कई तरह के फाइनेंशियल फायदे भी देता है
विवाह के पैसे से जुड़े फायदों की बात करें तो इंश्योरेंस की कम लागत और ज्यादा होम लोन मिलना इसमें शामिल है
विवाह के पैसे से जुड़े फायदों की बात करें तो इंश्योरेंस की कम लागत और ज्यादा होम लोन मिलना इसमें शामिल है
अगर पति-पत्नी मिलकर ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है. ऐसा करके आप अपने भविष्य के लिए ज्यादा पैसा जोड़ सकते हैं
अगर पति-पत्नी मिलकर ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है. ऐसा करके आप अपने भविष्य के लिए ज्यादा पैसा जोड़ सकते हैं
शादी के बाद आपकी इनकम भी ज्वाइंट होती है. इससे आपको ज्यादा होम लोन मिल सकता है
शादी के बाद आपकी इनकम भी ज्वाइंट होती है. इससे आपको ज्यादा होम लोन मिल सकता है
अगर आपकी और आपकी पत्नी की इनकम 10-10 लाख रुपये सालाना है तो आपकी कुल इनकम 20 लाख रुपये हो जाएगी. फिर आप 20 लाख रुपये पर लोन ले सकते हैं
अगर आपकी और आपकी पत्नी की इनकम 10-10 लाख रुपये सालाना है तो आपकी कुल इनकम 20 लाख रुपये हो जाएगी. फिर आप 20 लाख रुपये पर लोन ले सकते हैं
आप शादीशुदा जोड़े के तौर पर होम लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं
आप शादीशुदा जोड़े के तौर पर होम लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं
यदि आप ज्वाइंट होम लोन लेते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत विवाहित जोड़ों के लिए होम लोन पर टैक्स छूट का अमाउंट बढ़कर 1.50 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है
यदि आप ज्वाइंट होम लोन लेते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत विवाहित जोड़ों के लिए होम लोन पर टैक्स छूट का अमाउंट बढ़कर 1.50 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको इनकम टैक्स में भी फायदा मिल सकता है
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको इनकम टैक्स में भी फायदा मिल सकता है
सेक्शन 80 (D) के तहत विवाहित जोड़े को हेल्थ इंश्योरेंस बीमा के तौर पर अधिकतम 25,000 रुपये तक छूट मिल सकती है
सेक्शन 80 (D) के तहत विवाहित जोड़े को हेल्थ इंश्योरेंस बीमा के तौर पर अधिकतम 25,000 रुपये तक छूट मिल सकती है
यह छूट केवल तभी मान्य है जब विवाहित जोड़ों में से एक काम कर रहा हो और परिवार के लिए कमा रहा हो
यह छूट केवल तभी मान्य है जब विवाहित जोड़ों में से एक काम कर रहा हो और परिवार के लिए कमा रहा हो
पति-पत्नी दोनों टैक्सपेयर्स हैं तो यह दोगुना हो जाता है. वे सालाना 50,000 रुपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं
पति-पत्नी दोनों टैक्सपेयर्स हैं तो यह दोगुना हो जाता है. वे सालाना 50,000 रुपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं
रखें इन बातों का ध्यान, कभी नहीं मिलेगा Mutual Funds में धोखा