अगर आप सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है
अगर आप सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है
वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव किया गया था
वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव किया गया था
नए नियम को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले ही अलर्ट किया जा चुका है
नए नियम को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले ही अलर्ट किया जा चुका है
सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि इन सभी योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी है
सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि इन सभी योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी है
इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कहा की जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाएं
इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कहा की जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाएं
अगर आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अल्टीमेटम को इग्नोर किया तो अक्टूबर में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा
अगर आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अल्टीमेटम को इग्नोर किया तो अक्टूबर में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा
इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमानुसार बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था
इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमानुसार बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था
अगर आपका अभी तक भी आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं
अगर आपका अभी तक भी आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में अकाउंट खुलवाते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में अकाउंट खुलवाते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होता है
अगर उस समय आप PAN जमा नहीं कर पाए तो आप इसे दो महीने के अंदर जमा करा सकते हैं
अगर उस समय आप PAN जमा नहीं कर पाए तो आप इसे दो महीने के अंदर जमा करा सकते हैं
पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम इन सभी स्कीम पर नया नियम लागू है
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