जानिए सहारा स्कीम में डूबा पैसा कैसे मिलेगा!

जानिये कैसे claim करे सहारा स्कीम में deposit पैसे

जानिये कैसे claim करे सहारा स्कीम में deposit पैसे

सहारा के स्कीम्स में क्या आपका भी पैसा फंसा है तो अब आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है 

सरकार ने 18 जुलाई को एक खास पोर्टल की शुरुआत की है। इसका नाम है-सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS)-सहारा रिफंड पोर्टल

इस पोर्टल के जरिए ऐसे करीब एक करोड़ निवेशकों को अपना पैसा वापस मिलेगा, जिन्होंने 10,000 या इससे ज्यादा अमाउंट जमा किए हैं

आइए जानते हैं कि अगर आपने भी इस स्कीम में निवेश किया था तो अब अपना पैसा वापस लेने के लिए क्या करना होगा

सबसे पहले डिपॉजिटर्स के लिए उस स्कीम से जुड़ी डिटेल की जानकारी जुटा लेना जरूरी है, जिसमें उसने पैसे डिपॉजिट किए हैं

इनमें डिपॉजिट सर्टिफिकेट/पासबुक, पैन कार्ड (क्लेम अमाउंट 50,000 रुपये या इससे ज्यादा होने पर), मेंबरशिप नंबर आदि शामिल हैं

क्लेम फॉर्म भलने में आधार से लिंक बैंक अकाउंट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की भी जानकारी देनी होगी

क्लेम अप्लिकेशन वेरिफाय होने के बाद इसकी जानकारी आपको एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी

अप्लाई करने के 45 दिन बाद आपका पैसा आधार से जुड़े आपके उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसकी जानकारी आपने अप्लिकेशन फॉर्म में दी होगी

सरकार ने कहा है कि शुरुआत में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने 10,000 रुपये तक डिपॉजिट किए हैं

CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा की चार सोसायटीज के डिपॉजिटर्स अप्लाई कर सकेंगे

इनमें हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड-कोलकता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड-लखनऊ…

सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी लिमिटेड-भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड-हैदराबाद शामिल हैं

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