वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार आठवें बजट का मुख्य आकर्षण वेतनभोगी वर्ग से मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देना है
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इनकम टैक्स स्लैब को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, बजट के दौरान नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए, साथ ही छूट और कटौती किए गए
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New Tax Regime बिना किसी कटौती के कम Tax प्रदान करती है. दूसरी ओर पुरानी Tax Regime इनकम टैक्स कई कटौती प्रदान करती है
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3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये 5%, 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये15 %, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 %, 15 लाख रुपये से अधिक 30% है
New Tax Regime Slabs
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Old Tax Regime Slabs इस प्रकार हैं:- 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स लागू नहीं, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये5 %, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये 20 %, 10 लाख रुपये और उससे अधिक 30 %
Old Tax Regime Slabs
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पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट और कटौतियां दी जाती हैं, जैसे कि निवेश के लिए धारा 80C और बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D के तहत छूट
Old Tax Regime
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नई टैक्स व्यवस्था कम दरों की पेशकश करके टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाती है, लेकिन छूट और कटौती की समान सीमा प्रदान नहीं करती है
New Tax Regime
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यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है, जिनके पास कम निवेश है या जो सरल टैक्स फाइलिंग पसंद करते हैं, क्योंकि यह टैक्स-बचत निवेश की जरुरत को समाप्त करती है
New Tax Regime Suitable
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इसके अतिरिक्त होम लोन ब्याज और HRA पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.पुरानी व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिनके पास महत्वपूर्ण कटौती है
Old Tax Regime Suitable
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