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Ramayana Piracy Row: बॉम्बे HC ने 'रामायण' के पायरेटेड लिंक हटाने के लिए 3 घंटे की डेड लाइन दी

Ramayana Piracy Row: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ISP और प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे कॉपीराइट धारक से नोटिस मिलने के तीन घंटे के भीतर 'रामायण' फिल्म के पायरेटेड लिंक हटा दें।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Nov 07, 2026 पर 11:11 AM
Ramayana Piracy Row: बॉम्बे HC ने 'रामायण' के पायरेटेड लिंक हटाने के लिए 3 घंटे की डेड लाइन दी
कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही कई प्लेटफॉर्म्स पर अनधिकृत कंटेंट सामने आ चुका है। यह पहली बार नहीं है जब मेकर्स ने पायरेसी के मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Ramayana Piracy Row: 'रामायण' के मेकर्स पायरेसी से जुड़ी चीजों को रोकना चाहते हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह फिल्म अभी सिनेमाघरों में चल रही है और इसकी टीम ने पाइरेसी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

शुक्रवार 6 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को गैर-कानूनी तरीके से शेयर होने से बचाने के लिए एक नया आदेश जारी किया। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि फिल्म के कॉपीराइट मालिक, 'गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' से शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर उन्हें पाइरेटेड लिंक और अनधिकृत (बिना अनुमति वाले) कंटेंट को हटाना होगा।

यह आदेश वेकेशन जज जस्टिस आशीष एस. चव्हाण ने 'गॉडपावर मीडिया' द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स से अपने नोडल अधिकारियों की संपर्क जानकारी (कॉन्टैक्ट डिटेल्स) भी साझा करने को कहा है। इससे मेकर्स को सही लोगों तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी ताकि जब भी उन्हें फिल्म की कोई गैर-कानूनी कॉपी ऑनलाइन मिले, तो वे तुरंत कार्रवाई कर सकें।

प्लेटफॉर्म्स से यह भी कहा गया है कि वे लिखित रूप में पुष्टि करें कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास पाइरेसी से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सही लोग और सिस्टम मौजूद हों।

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