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Bengal SIR Row: 'आधार से लॉग-इन नहीं करेंगे...'; पश्चिम बंगाल में जजों के इनकार के बाद अटके SIR के हजारों मामले

Bengal SIR Row: पश्चिम पश्चिम बंगाल में SIR अपीलों का निपटारा ठप पड़ गया है। निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 21 सितंबर को शुरू किए गए नए पोर्टल में ट्रिब्यूनल जजों ने अपने आधार डिटेल्स दर्ज कर लॉग-इन करने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण मामलों की सुनवाई और आदेश अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 01, 2026 पर 11:50 AM
Bengal SIR Row: 'आधार से लॉग-इन नहीं करेंगे...'; पश्चिम बंगाल में जजों के इनकार के बाद अटके SIR के हजारों मामले
Bengal SIR Row: विवाद के चलते 21 सितंबर से SIR अपीलों पर कोई फैसला पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका है

Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनल जजों और चुनाव आयोग (ECI) के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। कथित तौर पर 13 SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल जजों ने 21 सितंबर 2026 को शुरू किए गए नए पोर्टल पर अपने फैसले अपलोड करने से इनकार कर दिया है। जजों ने पोर्टल में लॉगिन के लिए आधार संबंधी व्यक्तिगत जानकारी मांगे जाने और दस्तावेजों को लेकर लगाए गए प्रतिबंध पर आपत्ति जताई है।

जजों का कहना है कि नए पोर्टल में लॉगिन करने के लिए Aadhaar credentials का इस्तेमाल करने की बाध्यता उनके मुताबिक एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) प्राधिकरण के कामकाज में हस्तक्षेप है। इसके अलावा पोर्टल में अपीलों पर फैसला करते समय केवल चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से ही दस्तावेज चुनने की व्यवस्था है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, इस विवाद के चलते 21 सितंबर से SIR अपीलों पर कोई फैसला पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका है। ट्रिब्यूनल जजों ने चुनाव आयोग को भेजे पत्र में कहा कि इस स्थिति में वे प्रभावी तौर पर काम करने में असमर्थ हो गए हैं।

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