राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में फैली जहरीली हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा आसमान सफेद धुंध की चादर से ढका हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्ट (AQI) शनिवार को 400 के पार गया है। लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता “गंभीर” स्तर तक पहुंच गई है।
दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम
शनिवार शाम करीब 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-IV के तहत सख्त कदम लागू कर दिए। सरकार ने इससे पहले 24 नवंबर को भी ऐसे ही निर्देश जारी किए थे। उस समय GRAP-III के नियम लागू थे, इसलिए सरकारी और निजी दफ्तरों में ऑन-साइट मौजूदगी कम करने को कहा गया था। बाद में जब वायु प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियां हटाई गईं, तो यह आदेश भी वापस ले लिया गया था।
लागू हुआ ये नया नियम
वहीं अब NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समिति और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हवा की गुणवत्ता और न बिगड़े, इसके लिए जरूरी निवारक कदम और सख्ती से लागू करें। CAQM ने शनिवार को जारी अपने नोटिस में बताया कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम 4 बजे 431 दर्ज किया गया था, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। धीमी हवा की रफ्तार, वातावरण का स्थिर रहना, खराब मौसम और प्रदूषकों का सही तरीके से न फैल पाने की वजह से शाम 6 बजे AQI बढ़कर 441 पहुंच गया।
स्टेज-IV की पाबंदियों के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक, LNG या CNG से चलने वाले, इलेक्ट्रिक वाहन और BS-VI मानकों वाले ट्रकों को छूट दी गई है। इसके अलावा कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे, यानी जहां संभव होगा वहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पढ़ाई कराई जाएगी।
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