Delhi AQI: दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत, हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां...जानें कितनी है AQI

ग्रैप-3 के तहत एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के सख्त नियम लागू किए जाते हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल-कॉलेजों को हाइब्रिड मोड पर संचालित करने जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब जब ग्रैप-3 हटा लिया गया है तो इन नियमों में भी ढील दी गई है

अपडेटेड Nov 30, 2025 पर 7:27 AM
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Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी AQI में मामूली सुधार देखने को मिला है।

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी AQI में मामूली सुधार देखने को मिला है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के नीचे आ गया है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-3 के तहत लागू किए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया हैग्रैप-3 राजधानी में तब लागू किया गया था, जब प्रदूषण का स्तर 400 के आंकड़े को पार कर 'बेहद खराब' स्थिति में पहुंच गया था

बता दें, ग्रैप-3 के तहत एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के सख्त नियम लागू किए जाते हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल-कॉलेजों को हाइब्रिड मोड पर संचालित करने जैसी चीजें शामिल होती हैंअब जब ग्रैप-3 हटा लिया गया है तो इन नियमों में भी ढील दी गई हैहालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में अब सभी तरह की गतिविधि करने की छूट मिल गई है ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध अब भी दिल्ली में लागू हैं

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे है। लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली में GRAP 3 लागू कर दिया है। GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) में कई तरह के प्रतिबंध जारी रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राजधानी का समग्र एक्यूआई रविवार को 296 रहा, जबकि शनिवार को यह 320, बृहस्पतिवार को 347, बुधवार को 327, मंगलवार को 352 और सोमवार को 382 दर्ज किया गया था।

GRAP-3 के तहत पाबंदियां

GRAP-3 में सबसे पहले मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग वगैरह गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही ग्रेप 3 लागू होने पर दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 और बीएस 4 के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहता है। वहीं सरकार ग्रेप 3 की स्थिति में स्कूलों में कक्षा-5 तक छुट्टी की घोषणा कर सकती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते है तो आपको भारी जुर्माने देने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।


  • ज्यादातर गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक
  • BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध
  • कक्षा 5 तक के छात्रों की क्लासेस निलंबित, हाइब्रिड या ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था
  • नॉन-क्लीन ईंधन पर निर्भर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन्स  पर रोक
  • डीजल जनरेटर सेट (गैर-आपातकालीन) पर बैन

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