‘कौन से वाले पापा?’ कहना पड़ा भारी, दिल्ली कोर्ट ने शख्स को ठहराया दोषी
‘कौन से वाले पापा?’ कहना पड़ा भारी, दिल्ली कोर्ट ने शख्स को ठहराया दोषी
नई दिल्ली। कभी-कभी आम बातचीत में कही गई एक छोटी सी बात भी विवाद की वजह बन सकती है। दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां अपनी बेटी को चुप करा रही एक महिला से सड़क किनारे मौजूद व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछा, जिसे लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया। करीब तीन साल पुरानी इस घटना पर अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
यह मामला 23 मार्च 2021 का है। प्रियंका गुप्ता अपनी तीन साल की बेटी के साथ पश्चिम विहार इलाके में जा रही थीं। बच्ची रो रही थी, तो उसे शांत कराने के लिए उन्होंने कहा, ‘देखो पापा आ गए, रोओ मत।’ इसी दौरान वहां कपड़े प्रेस करने का काम करने वाले गिरधारी लाल ने उनसे पूछा, ‘कौन से वाले पापा?’
घटना के करीब दो मिनट बाद महिला के पति कार से वहां पहुंचे और वह बच्ची को उनके पास छोड़कर चली गईं। बाद में उन्होंने अपने ससुर को पूरी बात बताई। इसके बाद ससुर ने पुलिस को सूचना दी और पश्चिम विहार ईस्ट थाने में IPC की धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया गया।
कोर्ट ने टिप्पणी का मतलब ऐसे समझाया?
अदालत ने कहा कि किसी बात का मतलब उसके शब्दों के साथ-साथ उस समय की स्थिति से भी समझा जाता है। कोर्ट के मुताबिक, यहां ‘कौन से वाले पापा?’ सिर्फ बच्ची के पिता के बारे में पूछा गया सवाल नहीं था। इससे यह संकेत मिल रहा था कि बच्ची के पिता एक से ज्यादा हो सकते हैं। अदालत ने इसे महिला के रिश्तों और उसके बच्चे के पिता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी माना।
आरोपी ने अपनी बात कहने के लिए ये कहा
मामले में गिरधारी लाल ने यह माना कि उसने टिप्पणी की थी, लेकिन उसका कहना था कि इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।
अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई कारण नहीं मिला, जिससे इस टिप्पणी का कोई सामान्य या मासूम मतलब निकाला जा सके।
अदालत ने कहा कि हर अपमानजनक बात को IPC की धारा 509 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। इसके लिए टिप्पणी का महिला की गरिमा से सीधा संबंध होना जरूरी है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि टिप्पणी महिला के चरित्र और उसके बच्चे के पिता को लेकर थी। इसलिए इसे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। इसके बाद गिरधारी लाल को धारा 509 के तहत दोषी ठहराया गया।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।