दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए DURGA ई-ऑटो स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे, ताकि लोगों को कमाई का एक साधन मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली में साफ-सुथरे व सुरक्षित यातायात को भी बढ़ावा मिले। इस योजना के लिए उम्र, आय और दस्तावेजों से जुड़ी कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं।
इस योजना में 1,170 ई-ऑटो महिलाओं और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रखे गए हैं। योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड रहेगा। जिसमें लाभार्थी वाहन को बेच या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इन ऑटो पर खास DURGA ब्रांडिंग और पहचान के निशान भी होंगे, जिससे यात्री इन्हें आसानी से पहचान सकेंगे।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं?
2. लाइसेंस: वैध LMV ड्राइविंग लाइसेंस और PSV (Public Service Vehicle) बैज होना जरूरी है।
3. आय सीमाः महिला आवेदक के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये (FY 2025-26) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
4. ये लोग नहीं कर सकते अप्लाईः अगर आपके या आपके परिवार के नाम पर पहले से कोई थ्री-व्हीलर या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन है, तो आप पात्र नहीं हैं। 3 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं भी इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकतीं।
5. कौन ले सकता है योजना का लाभ: इस योजना का लाभ पात्र महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग ले सकते हैं।
6. ट्रांसजेंडर के लिए: ऊपर की सभी शर्तों के साथ DM ऑफिस से जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कैसे मिलेगा फायदा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्कीम से सिर्फ ऑटो चलाने में ही नहीं, बल्कि बैटरी स्वैपिंग, सर्विसिंग और चार्जिंग स्टेशन पर भी रोजगार के हजारों मौके बन सकते हैं। ई-ऑटो से पैसेंजर को मेट्रो स्टेशन और दूसरे स्थानों से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलने के साथ दिल्ली में ई-व्हीकल के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिल सकता है। एलिजिबल लोग सरकार की ओर से पोर्टल शुरू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।