दिल्ली-एनसीआर की हवा में आया सुधार, GRAP 3 की पाबंदियां हटीं... दिल्ली-वासियों को मिलेगी राहत

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण GRAP स्टेज III के प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से हटा दिए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्यों और BS-III/BS-IV वाहनों पर लगी रोक शामिल थी। हालांकि, स्टेज I और II के नियंत्रण उपाय लागू रहेंगे ताकि प्रदूषण फिर से बढ़ने से रोका जा सके।

अपडेटेड Nov 26, 2025 पर 7:32 PM
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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III के सभी प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं। यह फैसला कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने प्रदूषण स्तरों में गिरावट और मौसम में सुधार के आधार पर लिया है। इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले वाहनों पर लगी रोक भी हटा दी गई है, जिससे पर्यावरण सुधार के बावजूद शहर में आवागमन के लिए सुविधा बढ़ी है।

GRAP स्टेज III के तहत बंद किए गए निजी निर्माण कार्यों, गैर-जरूरी डीजल ट्रकों, ईंट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांटों को फिर से काम करने की अनुमति मिली है। हालांकि, GRAP के स्टेज I और II के नियम अब भी लागू रहेंगे। इस दिशा में भारतीय मौसम विभाग (IMD) और भारतीय उष्मा विज्ञान संस्थान (IITM) की सकारात्मक भविष्यवाणियों ने भी भूमिका निभाई है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में मौसम अनुकूल रहेगा और वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी के निचले स्तर पर बनी रहने की उम्मीद है।

सरकारी आदेश के अनुसार, पूर्व में लागू शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होगा, जहां कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को विकल्प के रूप में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यदि AQI 350 से ऊपर जाता है तो GRAP स्टेज III लागू किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस स्थिति से वायु गुणवत्ता बेहतर होने के कारण सुधार हुआ है।


इस बदलाव से न केवल आम जनता को राहत मिली है बल्कि निर्माण एवं परिवहन के क्षेत्र में भी गतिविधियां सक्रिय होंगी, जिसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव सकारात्मक रहेगा। CAQM ने सतत निगरानी और नियंत्रण बनाए रखने पर भी जोर दिया है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सके और भविष्य में प्रदूषण स्तर फिर से अधिक न बढ़े।

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