दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने वाहनों को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) होना जरुरी है। वाहन मालिकों के पास गाड़ी का PUCC नहीं होने पर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 1 अक्टूबर से जिन गाड़ियों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं होगा, उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
PUCC के बिना गाड़ी चलाने पर सिर्फ पेट्रोल पंप से वापस लौटना ही नहीं, बल्कि जुर्माने का भी खतरा है। मौजूदा नियमों के अनुसार, बिना वैध PUCC के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने किया ये प्लान
दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 के तहत कई कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार ने कहा कि सितंबर के मध्य से हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है, इसलिए पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। इसी योजना के तहत 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है, ताकि सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
कैमरों की मदद से करेंगे पहचान
दिल्ली में बिना वैध PUCC वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए शहर के सभी 500 पेट्रोल पंपों को अभियान में शामिल किया जाएगा। इन पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों की मदद से वाहनों की जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें ये व्यवस्था पूरी तरह नई नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अक्टूबर 2025 में भी “नो PUCC, नो फ्यूल” को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था।
क्या होता है PUCC सर्टिफिकेट
PUCC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं तय प्रदूषण सीमा के अंदर है। इसलिए वाहन चलाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका PUCC वैध है। अगर सर्टिफिकेट की समयसीमा खत्म हो गई है और आपने उसे दोबारा नहीं बनवाया है, तो पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन देने से मना किया जा सकता है और गाड़ी खाली टैंक के साथ भी फंस सकती है।