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दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर! 1 अक्टूबर से बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लग सकता है भारी जुर्माना

दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना वैध PUCC वाली गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए यह नियम लागू करने का फैसला किया है। बिना PUCC गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है

Edited By: Ankita Pandeyअपडेटेड Sep 29, 2026 पर 5:14 PM
दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर! 1 अक्टूबर से बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लग सकता है भारी जुर्माना
No PUCC No Fuel: 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने वाहनों को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) होना जरुरी है। वाहन मालिकों के पास गाड़ी का PUCC नहीं होने पर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 1 अक्टूबर से जिन गाड़ियों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं होगा, उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।

PUCC के बिना गाड़ी चलाने पर सिर्फ पेट्रोल पंप से वापस लौटना ही नहीं, बल्कि जुर्माने का भी खतरा है। मौजूदा नियमों के अनुसार, बिना वैध PUCC के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने किया ये प्लान

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 के तहत कई कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार ने कहा कि सितंबर के मध्य से हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है, इसलिए पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। इसी योजना के तहत 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है, ताकि सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

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