Delhi Property Tax: पुराना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो राहत का मौका, MCD की इस स्कीम से बच सकता है ब्याज-जुर्माना

Delhi Property Tax: दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने पुराने प्रॉपर्टी टैक्स बकाए को चुकाने के लिए SUNIYO 2.0 वन प्लस सेवन स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 29 सितंबर 2026 से लागू हो गई है। इसका फायदा 31 दिसंबर 2026 तक उठाया जा सकता है। इसका मकसद उन लोगों को अपना पुराना प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट क्लियर करने का मौका देना है जिन पर कई सालों से टैक्स बकाया है

अपडेटेड Oct 01, 2026 पर 4:25 PM
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Delhi Property Tax: पुराने प्रॉपर्टी टैक्स बकाए को चुकाने के लिए SUNIYO 2.0 वन प्लस सेवन स्कीम शुरू की गई है

Delhi Property Tax: अगर दिल्ली में आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने कई सालों से उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो आपके लिए एक काम की खबर है। दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने पुराने प्रॉपर्टी टैक्स बकाए को चुकाने के लिए SUNIYO 2.0 वन प्लस सेवन स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 29 सितंबर 2026 से लागू हो गई है। इसका फायदा 31 दिसंबर 2026 तक उठाया जा सकता है।

इस स्कीम का मकसद उन लोगों को अपना पुराना प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट क्लियर करने का मौका देना है जिन पर कई सालों से टैक्स बकाया है। खास बात यह है कि तय शर्तों के मुताबिक, पेमेंट करने पर 2019-20 से पहले के पुराने बकाए पर ब्याज और पेनल्टी में राहत मिलेगी। लेकिन इसके लिए पहले कुछ तय सालों का प्रिंसिपल टैक्स चुकाना जरूरी होगा।

क्या है SUNIYO 2.0 One Plus Seven स्कीम?


MCD की इस स्कीम का नाम वन प्लस सेवन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पिछले सात फाइनेंशियल ईयर के साथ-साथ मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का प्रिंसिपल प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी टैक्सपेयर को 2026-27 का प्रिंसिपल टैक्स और 2019-20 से 2025-26 तक के सात सालों का प्रिंसिपल टैक्स देना होगा।

इसके बाद, स्कीम में बताई गई शर्तों के तहत, 2019-20 से पहले के पुराने बकाया पर लगे इंटरेस्ट और पेनल्टी से राहत मिल सकती है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर किसी प्रॉपर्टी पर टैक्स कई सालों से नहीं दिया गया है, तो MCD की यह स्कीम पुराना हिसाब चुकाने का मौका देती है। लेकिन, इसका फायदा उठाने के लिए सिर्फ पुराना इंटरेस्ट या पेनल्टी देना काफी नहीं है। बल्कि, स्कीम के तहत बताई गई प्रिंसिपल टैक्स लायबिलिटी देनी होगी।

31 दिसंबर है आखिरी तारीख

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर, 2026 तक जरूरी प्रोसेस पूरे करने होंगे। उन्हें 'MCD प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल' पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना होगा। इस दौरान जरूरी पेमेंट करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी सर्विसेज के साथ-साथ SUNIYO स्कीम की जानकारी भी MCD पोर्टल पर मौजूद है।

₹5 लाख या उससे ज्यादा बकाया है तो किस्तों में भुगतान

यह स्कीम उन प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स के लिए भी एक सुविधा देती है जिन पर ज़्यादा बकाया है। अगर किसी टैक्सपेयर की कुल देनदारी ₹5 लाख या उससे ज्यादा है, तो वे स्कीम के समय के दौरान बराबर किश्तों में रकम चुका सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी देनदारी है, उनके पास एकमुश्त रकम चुकाने के बजाय, तय नियमों के मुताबिक पूरी रकम किश्तों में चुकाने का ऑप्शन होगा।

सिर्फ भुगतान करना ही काफी नहीं, रिटर्न भी भरना होगा

SUNIYO 2.0 का फायदा उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना होगा। उसी हिसाब से जरूरी पेमेंट करना होगा। इसलिए, कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी ID/UPIC और बकाया बैलेंस को ध्यान से चेक करना जरूरी है। MCD प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए प्रॉपर्टी डिटेल्स और टैक्स ड्यू सर्टिफिकेट जैसे फीचर भी देता है।

बाद में MCD करेगी जांच

प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स को यहां खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। MCD बाद में स्कीम के तहत फाइल किए गए रिटर्न की स्क्रूटनी करेगी। यह स्क्रूटनी 1 अप्रैल, 2027 और 31 मार्च, 2028 के बीच होगी। अगर स्क्रूटनी में पता चलता है कि टैक्सपेयर ने कम पेमेंट किया है, तो MCD अंतर वसूल सकता है और 30% पेनाल्टी लगा सकता है। इसलिए, सिर्फ स्कीम का फायदा उठाने के लिए गलत जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करना महंगा पड़ सकता है।

(दिल्ली से शुभांगी तिवारी की रिपोर्ट)

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