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Delhi Protest News: "यह 'शक्तियों के पृथक्करण' का उल्लंघन होगा..."; चीफ जस्टिस सूर्यकांत कांग्रेस नेताओं से क्यों नहीं मिलेंगे? समझिए

Delhi Protest News: सूत्रों ने बताया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलने का अनुरोध ठुकरा दिया है। विपक्षी नेता चीफ जस्टिस के साथ कथित 'वोट चोरी' और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) से जुड़ी अपनी चिंताओं पर चर्चा करना चाहते थे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 12, 2026 पर 8:30 AM
Delhi Protest News: "यह 'शक्तियों के पृथक्करण' का उल्लंघन होगा..."; चीफ जस्टिस सूर्यकांत कांग्रेस नेताओं से क्यों नहीं मिलेंगे? समझिए
Delhi Protest News: राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने वाले हैं

Delhi Protest News: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्याकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के अनुरोध को कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि CJI सूर्यकांत ने कथित 'वोट चोरी' के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया कि इस तरह के मुद्दे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। CNN-News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने कथित 'वोट चोरी' और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए CJI से मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि, शीर्ष सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था। वे उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसमें कथित 'वोट चोरी' रोकने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, वोटर लिस्ट के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को रोकने और पुन: मतपत्र सिस्टम पर लौटने की मांग की गई थी।

CJI ने क्या कहा?

सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि राहुल गांधी के मुलाकात के अनुरोध पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस नेता से याचिका दायर करने को कहा, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। सूत्रों ने बताया कि CJI सूर्यकांत ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय प्रशासनिक स्तर पर कार्यपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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