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Diwali 2026: इस बार दिवाली पर होगी जमकर आतिशबाजी! सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की दी इजाजत

Diwali 2026: दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच शीर्ष अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के NCR इलाकों में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए सुबह और शाम का समय निर्धारित किया गया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Nov 02, 2026 पर 4:45 PM
Diwali 2026: इस बार दिवाली पर होगी जमकर आतिशबाजी! सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की दी इजाजत
Diwali 2026: दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है

Diwali 2026: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर, 2026 को 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इसके लिए कुछ समय की पाबंदियां और अन्य शर्तें लागू की हैं। कोर्ट ने कहा कि 15 अक्टूबर, 2025 के अपने पुराने आदेश के अनुसार, ग्रीन पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के NCR इलाकों में 7 और 8 नवंबर 2026 को ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।

यह अनुमति ऐसे समय में दी गई है जब राजधानी की हवा दिवाली से पहले ही खराब होने लगी है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है। सोमवार 2 नवंबर को इस सीजन में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' (very poor) कैटेगरी में पहुंच गया, जो सुबह 9 बजे 312 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और 'साइलेंस ज़ोन' (शांत क्षेत्र) घोषित किए गए इलाकों के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं जलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 के अपने पहले के आदेश के अनुसार, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दी है। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए।
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