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'हवाई सफर मत करो...' एयर फेयर में 700% उछाल पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

Supreme Court Airfare Hike: त्योहारी सीजन में हवाई किरायों में 700% के बेतहाशा उछाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता को झटका लगा है। तुरंत सुनवाई की मांग पर जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'हवाई सफर मत करो'। अनियंत्रित किरायों और प्राइवेट एयरलाइंस की मनमानी पर नकेल कसने वाले नए भारतीय विमानन नियमों पर 16 नवंबर को बड़ी सुनवाई होनी है। जानिए कोर्ट ने और क्या-क्या कहा

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Nov 02, 2026 पर 3:47 PM
'हवाई सफर मत करो...' एयर फेयर में 700% उछाल पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार
अनियंत्रित किरायों और प्राइवेट एयरलाइंस की मनमानी पर 16 नवंबर को बड़ी सुनवाई होनी है

Supreme Court on Airfare Surge: देश में त्योहारों और छुट्टियों के सीजन के बीच हवाई किरायों में हुए बेतहाशा इजाफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किरायों में लगभग 700% की भारी बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने जब एक वकील ने इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की, तो पीठ ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'हवाई सफर मत करो'।

आर्टिकल 14 की दलील पर भी नहीं पसीजी अदालत

सुनवाई के दौरान जब एडवोकेट ने कहा कि त्योहारों के समय उड़ानों का किराया 700 फीसदी तक बढ़ चुका है और एयर ट्रैवल अब एक आवश्यक सेवा बन चुका है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन है। वैसे इस दलील के बाद भी पीठ ने उनकी जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी।

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