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ECI Row: चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी की शिकायतों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? RTI के जवाब में हुआ बड़ा खुलासा

ECI Row: भारत निर्वाचन आयोग के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कार्य आवंटन को लेकर उठे विवाद में नया खुलासा हुआ है। सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक, कैबिनेट सचिवालय ने दो चुनाव आयुक्तों की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 23, 2026 पर 9:08 AM
ECI Row: चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी की शिकायतों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? RTI के जवाब में हुआ बड़ा खुलासा
ECI Row: चुनाव आयोग के 2 कमिश्नरों की शिकायत पर कैबिनेट सचिवालय ने एक्शन से इनकार कर दिया है

ECI Row: कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग (ECI) के एक अधिकारी के आचरण के खिलाफ दो निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से भेजी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना का अधिकार (RTI) एक्ट के तहत दायर अर्जी पर मिले जवाब को सार्वजनिक किए जाने से यह जानकारी सामने आई है। जवाब के मुताबिक, सचिवालय ने कहा था कि ये शिकायतें उन्होंने (निर्वाचन आयुक्तों) 'व्यक्तिगत हैसियत' से की थीं। चूंकि पूर्ण आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी, इसलिए "इस समय कोई भी कार्रवाई करना अनुपयुक्त हो सकता है।"

क्या है पूरा मामला?

आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर (रिटायर्ड) लोकेश के बत्रा को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर अर्जी के जवाब में मिले पत्रों से पता चलता है कि निर्वाचन आयुक्त संधू और जोशी ने 29 जुलाई को देश के शीर्ष नौकरशाह टीवी सोमनाथन को दो अलग-अलग पत्र भेजे थे। ये पत्र वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग (IAS) के कामकाज के बारे में थे, जिन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दो सितंबर 2024 से निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया था।

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने सितंबर में प्रकाशित खबर में दावा किया था कि निर्वाचन आयोग के भीतर काम के बंटवारे का आदेश जारी होने के बाद संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखा था। खबर में कहा गया था कि इस आदेश से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने और रिकॉर्ड अपडेट करने की शक्तियां राज्य स्तर के अधिकारियों के बजाय निर्वाचन आयोग के पास केंद्रित होने का खतरा पैदा हो गया था।

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