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Kanpur murder case: कानपुर में दिग्गज दवा कारोबारी हत्याकांड मामले में नया मोड़! बहू शालू जेल से रिहा, अब पिता की हत्या की साजिश में पति अरेस्ट

Kanpur businessman murder case: कानपुर के दिग्गज दवा कारोबारी विनीत मनोचा हत्याकांड मामले में उनकी बहू शालू मनोचा को अदालत के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने जांच में शालू के हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही है। अब कारोबारी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Sep 29, 2026 पर 4:11 PM
Kanpur murder case: कानपुर में दिग्गज दवा कारोबारी हत्याकांड मामले में नया मोड़! बहू शालू जेल से रिहा, अब पिता की हत्या की साजिश में पति अरेस्ट
Kanpur businessman murder case: कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मनोचा की हत्या मामले में उनकी बहू को जमानत मिल गई है

Kanpur businessman murder case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मनोचा की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद उनकी बहू शालू मनोचा को सोमवार (28 सितंबर) को अदालत के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने जांच में शालू के हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने शालू को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हें जरूरत पड़ने पर अदालत या जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश भी दिया।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) एस.एम. कासिम आब्दी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद शालू को शाम करीब साढ़े सात बजे रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी बनाए गए विशाल गौतम के बयान के आधार पर शालू को गिरफ्तार किया गया था। विशाल ने जांचकर्ताओं को बताया था कि विनीत मनोचा की हत्या शालू के कहने पर की गई थी।

उसने दावा किया था कि हत्या के बदले शालू ने उसे छह लाख रुपये देने और नौकरी दिलाने का वादा किया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि इसमें दो लाख रुपये अग्रिम और चार लाख रुपये बाद में देने की बात कही गई थी। हालांकि, आब्दी ने बताया कि विस्तृत जांच के दौरान पुलिस को शालू की अपराध में किसी भी तरह की संलिप्तता साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला।

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