Get App

New FASTag Rules: 1 नवंबर से FASTag के नए नियम होंगे लागू! किसे मिलेगा ₹1,500 या फिर 3,000 रुपये का सालाना टोल पास? जानें- शर्तें और पूरा नियम

New FASTag rules: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती सालाना टोल पास की सुविधा प्रस्तावित है। टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर सालाना शुल्क ₹1,500 या 3,000 रुपये होगा। हालांकि, केवल 20 किलोमीटर के दायरे में रहना ही पास पाने की गारंटी नहीं है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 28, 2026 पर 12:33 PM
New FASTag Rules: 1 नवंबर से FASTag के नए नियम होंगे लागू! किसे मिलेगा ₹1,500 या फिर 3,000 रुपये का सालाना टोल पास? जानें- शर्तें और पूरा नियम
New FASTag rules from Nov 1: कुछ शर्तों के साथ अब वाहन चाहक एक साल का टोल पास ले सकते हैं

New FASTag rules from Nov 1: देश में नेशनल हाईवे पर नियमित सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए FASTag से जुड़ा एक अहम बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से सरकार नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए एक रियायती सालाना टोल पास शुरू करने जा रही है। नए नियमों के तहत नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को हर यात्रा पर अलग-अलग टोल शुल्क देने के बजाय सालाना शुल्क पर स्थानीय टोल पास लेने की सुविधा मिलेगी।

कितना करना होगा भुगतान?

इस पास के लिए सालाना ₹1,500 या 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर है या बाहर। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन स्थानीय वाहन चालकों को राहत देना है, जिन्हें अपने घर, कामकाज या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक ही टोल प्लाजा से बार-बार गुजरना पड़ता है।

कौन उठा सकता है स्कीम का लाभ?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें