FEMA उल्लंघन मामले में मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज के खिलाफ RBI की कार्रवाई

ED ने मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज से जुड़े मामले की जांच की थी। इसमें FEMA के तहत कई तरह के उल्लंघन सामने आए थे। इनमें मुख्य रूप से विदेशी निवेश और विदेशी देनदारियों से संबंधित रिपोर्टिंग में देरी शामिल थी

अपडेटेड Sep 25, 2026 पर 7:56 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 17 सितंबर, 2026 को कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के बाद मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज से जुड़े FEMA उल्लंघनों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 17 सितंबर, 2026 को कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया। यह आदेश FEMA, 1999 की धारा 15 के तहत जारी किया गया।

विदेशी निवेश से जुड़ी रिपोर्टिंग में देरी का मामला

जांच एजेंसी के मुताबिक, जांच में FEMA के तहत कई तरह के उल्लंघन सामने आए थे। इनमें मुख्य रूप से विदेशी निवेश और विदेशी देनदारियों से संबंधित रिपोर्टिंग में देरी शामिल थी।

विदेशी आवक राशि की ARF फॉर्म में रिपोर्टिंग में देरी हुई थी, जिसमें करीब 6.23 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। एक अन्य मामले में ARF की रिपोर्टिंग में देरी हुई थी, जिसमें करीब 6.82 करोड़ रुपये राशि शामिल थी।


जांच में इन मामलों में भी रिपोर्टिंग में देर का पता चला

FC-GPR फॉर्म की रिपोर्टिंग में भी देरी हुई ती, जिसमें करीब 6.23 करोड़ रुपये राशि शामिल थी। एक अन्य FC-GPR रिपोर्टिंग में भी देरी हुई थी, जिसमें करीब 94.48 लाख रुपये की राशि शामिल थी। इसके अलावा Annual Return on Foreign Liabilities and Assets (FLA) की रिपोर्टिंग में भी देरी हुई थी। FEMA के विभिन्न प्रावधानों के तहत FLA फॉर्म की रिपोर्टिंग में भी देरी सामने आई।

RBI ने 1.77 लाख रुपये में किया कंपाउंडिंग

ED की जांच के बाद कंपनी ने FEMA के तहत सामने आए उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए RBI में आवेदन किया था। इसके बाद ED ने RBI को कंपाउंडिंग पर कोई आपत्ति नहीं होने की जानकारी दी। जांच एजेंसी ईडी की सहमति के आधार पर RBI ने 17 सितंबर 2026 को इन उल्लंघनों को 1,77,310 रुपये एकमुश्त भुगतान के साथ कंपाउंड कर दिया। इसके साथ ही जिन FEMA उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की गई है, उनके संबंध में ईडी की जांच और आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है।

शंकर आनंद

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