Get App

Sonam Wangchuk: 'सोनम वांगचुक हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'; लेह DM ने सुप्रीम कोर्ट दी जानकारी

Sonam Wangchuk: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और इसे छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और 90 घायल हो गए थे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 14, 2025 पर 9:44 PM
Sonam Wangchuk: 'सोनम वांगचुक हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'; लेह DM ने सुप्रीम कोर्ट दी जानकारी
Sonam Wangchuk: सरकार ने सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है

लेह के जिलाधिकारी ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को अपने आदेश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे। इसके कारण उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया। लेह के DM ने शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में इस बात से इनकार किया कि वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था या हिरासत में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हिरासत के कारणों और तथ्यों के बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया था।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और इसे छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद वांगचुक को 26 सितंबर को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था। इस हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई और 90 घायल हो गए थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।

पीटीआई के मुताबिक जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, "मैं बंदी को हिरासत में लिए जाने के कारणों से संतुष्ट था और अब भी संतुष्ट हूं।" यह हलफनामा वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की ओर से शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है। इसमें उन्होंने रासुका के तहत अपने पति की हिरासत को चुनौती दी है। साथ ही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिए जाने के कारणों के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर स्थित केंद्रीय जेल में उनके शिफ्टिंग के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। यह सूचना उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो को भी तुरंत फोन पर दी गई। इसे उन्होंने हलफनामे में कहा गया है कि वांगचुक ने अपनी याचिका में इस बात को स्वीकार किया है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें