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Azam Khan: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

Azam Khan: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार (29 अक्टूबर) को जमानत दे दी। कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 29, 2026 पर 2:49 PM
Azam Khan: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत
Azam Khan: आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत मिली है

Azam Khan: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार (29 अक्टूबर) को जमानत दे दी। कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस समित गोपाल ने रामपुर की अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया। हालांकि, जमानत देते समय अदालत ने इस मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रामपुर की जिला अदालत ने इस मामले में आजम खान को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही जुर्माना लगाया था।

ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई

15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस समित गोपाल की सिंगल पीठ ने आदेश सुनाया। यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के पास दो पैन कार्ड होने से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दोनों ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अब जमानत अर्जियां मंजूर कर ली हैं। साथ ही सजा पर रोक लगा दी है। लेकिन दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है।

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