अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की कथित चोरी का मामला सामने आने के करीब पांच महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने SIT की चार्जशीट में नामजद आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। एसआईटी (SIT) की जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में कुल ₹2.7 करोड़ की राशि की गड़बड़ी की गई है। SIT ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताया कि मामले की जांच के दौरान पैसों के लेन-देन और फोरेंसिक सबूतों की बारीकी से पड़ताल की गई। इसमें नकद जमा, बैंक ट्रांजैक्शन, संपत्ति की खरीद, निर्माण पर हुए खर्च, गाड़ियों, गहनों और अन्य संपत्तियों के साथ कार्यक्रमों पर किए गए खर्च की भी जांच की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में करीब 2.7 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी हुई है।
