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पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, FSSAI से कहा- हमें निराश मत कीजिए

सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में ऐसे खाद्य पदार्थों पर साफ चेतावनी लेबल लगाने की मांग की गई है, ताकि लोग इन्हें खरीदते समय पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के बारे में जान सकें। कोर्ट ने FSSAI से चेतावनी लेबल लागू करने में हो रही देरी पर सवाल भी उठाया

shankar anandअपडेटेड Sep 28, 2026 पर 12:45 PM
पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, FSSAI से कहा- हमें निराश मत कीजिए
बता दें ये मामला केरल की संस्था ‘3 एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी’ की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है

सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड में ज्यादा चीनी, नमक और फैट की मात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में ऐसे खाद्य पदार्थों की पैकिंग के सामने साफ चेतावनी लेबल लगाने की मांग की गई है, जिससे लोग खरीदारी के समय उसमें मौजूद पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के बारे में आसानी से जान सकें। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने की। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की जानकारी देने वाले चेतावनी लेबल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को सुनवाई तय की थी। इससे पहले अदालत ने FSSAI से सवाल किया था कि, इन खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने में देरी क्यों हो रही है।

बता दें ये मामला केरल की संस्था ‘3 एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी’ की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय हित को लेकर वैज्ञानिक, वैश्विक स्तर पर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं को देखा है।

FSSAI ने हलफनामे में क्या

FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि, चिप्स, बिस्कुट, नमकीन और ड्रिंक्स जैसे पैकेज्ड फूड पर लाल रंग का हेक्सागोनल (छह कोनों वाला) चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से सवाल किया था कि क्या वह फूड कंपनियों के दबाव में काम कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा है तो वह खुद इस मामले में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

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