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15 अक्टूबर से बदल जाएगा यूपी में मिठाई खरीदने का नियम! जानिए FSDA का नया आदेश

उत्तर प्रदेश में मिठाइयों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब स्टोर और बेची जाने वाली सभी मिठाइयों पर ‘Use by Date’ लिखना जरूरी होगा। यह फैसला मिठाइयों की क्वालिटी और कस्टमर की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Roopali Sharmaअपडेटेड Sep 28, 2026 पर 10:09 AM
15 अक्टूबर से बदल जाएगा यूपी में मिठाई खरीदने का नियम! जानिए FSDA का नया आदेश
UP में मिठाइयों पर अब ‘Use by Date’ लिखना जरूरी हो गया है और दूध यूनिट्स में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर भी रोक लगी है।

उत्तर प्रदेश में अब मिठाई खरीदने वाले लोगों को उसकी ताजगी और इस्तेमाल की आखिरी तारीख पता चल सकेगी। FSDA (Food Safety and Drug Administration) ने राज्य में बिक्री के लिए रखी सभी मिठाइयों पर ‘Use by Date’ लिखना जरूरी कर दिया है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। यह नियम खुली मिठाइयों के लिए लाया गया है। अभी तक ऐसी मिठाइयों पर एक्सपायरी या ‘Use by Date’ लिखना जरूरी नहीं था। विभाग की जांच में पता चला है कि कई दुकानों और मिठाई बनाने वाली जगहों पर कस्टमर को मिठाई बनने की तारीख और उसे कितने दिन तक खाया जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी।

विभाग के मुताबिक, अलग तरह की मिठाइयों को रखने की सेल्फ लाइफ भी अलग होती है। कुछ मिठाइयां सिर्फ एक दिन तक ठीक रहती हैं और कुछ मिठाइयों को 30 दिन तक रखा जा सकता है। ज्यादा दिन होने पर मिठाई के टेस्ट, फ्रेशनेस और क्वालिटी पर असर पड़ता है।

मिठाई पर तारीख से मिलेगी जरूरी जानकारी

फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब के आदेश के बाद यह नियम लागू किया गया है। विभाग का कहना है कि ‘Use by Date’ साफ लिखी होने से कस्टमर को यह पता रहेगा कि मिठाई को कब तक खाना ठीक है। अभी पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट या ‘Use by Date’ लिखना पहले से जरूरी है। नया नियम खुली मिठाइयों के लिए लिया गया है।

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