उत्तर प्रदेश में अब मिठाई खरीदने वाले लोगों को उसकी ताजगी और इस्तेमाल की आखिरी तारीख पता चल सकेगी। FSDA (Food Safety and Drug Administration) ने राज्य में बिक्री के लिए रखी सभी मिठाइयों पर ‘Use by Date’ लिखना जरूरी कर दिया है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। यह नियम खुली मिठाइयों के लिए लाया गया है। अभी तक ऐसी मिठाइयों पर एक्सपायरी या ‘Use by Date’ लिखना जरूरी नहीं था। विभाग की जांच में पता चला है कि कई दुकानों और मिठाई बनाने वाली जगहों पर कस्टमर को मिठाई बनने की तारीख और उसे कितने दिन तक खाया जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी।
