इस बजट में इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट मिलने की उम्मीदें लगाये बैठी मिडिल क्लास को करारा झटका लगा है और इस बजट से सैलरिड क्लास निराश है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में न तो कोई इनकम टैक्स में अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई और न ही टैक्स स्लैब (Tax Slab) में कोई बदलाव किया गया। टैक्सपेयर्स को पहले की तरह ही टैक्स नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को रिटर्न फाइल करने से राहत मिली है। 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, जो सिर्फ पेंशन पर आश्रित हैं। हालांकि, NRI टैक्सपेयर्स को डबल टैक्सेशन में थोड़ी राहत दी गई है।
टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया गया है। इसका मतलब है कि अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है। यानी 50 लाख से कम आय के कर चोरी मामलों में पुराने रिटर्न खोलने की समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 साल किया गया है। इसके साथ ही 50 लाख से अधिक टैक्स चोरी के सबूत सामने आने पर ही 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे। इसके लिए भी प्रमुख आयकर आयुक्त की अनुमति जरूरी होगी।
डिविडेंड पर एडवांस टैक्स नहीं जमा करना होगा
लोगों को पिछले साल की ही तरह आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही डिविडेंड से मिलने वाली आय पर एडवांस टैक्स नहीं जमा करना होगा। इसके अलावा 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त छूट जारी रखी है औऱ 31 मार्च, 2022 तक इस टैक्स से छूट मिलती रहेगी।
फेसलेस होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल
टैक्स से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार की तैयारी फेसलेस असेसमेंट और अपील के बाद अब अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी फेसलेस बनाने की तैयारी की है। सरकार ने फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसके तहत सभी कमयुनिकेशन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। वहीं, अगर इन-पर्सन सुनवाई की जरूरत पड़ी तो यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
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