GST Filing News: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने गुरुवार को कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सीबीआईसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस में छूट का ऐलान किया है। हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2025 को या उससे पहले तक रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C) दाखिल करना होगा। सीबीआईसी ने गुरुवार को देर रात में इसकी अधिसूचना जारी की। सरकार के इस फैसले को टैक्सपेयर्स पर अनुपालन का बोझ हल्का करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।