GST Filing News: सरकार ने दी बड़ी राहत, जीएसटी फाइलिंग में देरी पर विलंब शुल्क माफ, लेकिन एक शर्त भी है

GST Filing News: सरकार ने गुरुवार की देर रात कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस में छूट का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी है

अपडेटेड Jan 24, 2025 पर 7:22 AM
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सीबीआईसी ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस में छूट का ऐलान किया है।

GST Filing News: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने गुरुवार को कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सीबीआईसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस में छूट का ऐलान किया है। हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2025 को या उससे पहले तक रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C) दाखिल करना होगा। सीबीआईसी ने गुरुवार को देर रात में इसकी अधिसूचना जारी की। सरकार के इस फैसले को टैक्सपेयर्स पर अनुपालन का बोझ हल्का करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

जो पहले ही दे चुकें लेट फीस, उनका क्या?

सीबीआईसी ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस में छूट का ऐलान किया है। हालांकि जिन कारोबारियों ने इन वित्त वर्षों के लिए पहले ही जीएसटीआर-9सी में देरी के लिए शुल्क चुका दिया है, उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा।

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