मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 3 फरवरी को फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बियानी और कुछ दूसरे लोगों के एक साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। सेबी के आदेश के मुताबिक, अगले दो साल तक किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की सिक्योरिटीज (शेयर, बॉन्ड, या किसी भी तरह का कमर्शियल पेपर) ना हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। यानी किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल में कोई डील नहीं कर सकते हैं।
क्या है मामला?
सेबी का यह आदेश 2017 के एक मामले में आया है। किशोर बियानी पर शेयर प्राइस को प्रभावित करने वाली किसी गुप्त जानकारी के इस्तेमाल करने का आरोप है। सेबी का मानना है कि बियानी ने किसी ऐसी जानकारी का फायदा उठाया जो सार्वजनिक नहीं थी।
सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा है, "नोटिस 1 यानी फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेच लिमिटेड, नोटिस 2, 3, 5 और 6 के तहत किशार बियानी, अनिल बियानी, FCRL एंप्लॉयी वेलफेयर ट्रस्ट (FCRLWT), राजेश पाठक और राजकुमार पांडे के सिक्योरिटीज मार्केट में दाखिल होने पर आदेश जारी होने से लेकर एक साल तक रोक है। ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं।"
इस मामले में फ्यूचर ग्रुप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
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