Mumbai Cruise Drug Case: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें एक क्रूज शिप से ड्रग्स बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। विशेष जज वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
विशेष अदालत से बेल नहीं मिलने के बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है। इस पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। जस्टिस नितिन डबल्यू साम्ब्रे के सामने आर्यन खान के वकील ने बुधवार को जमानत याचिका दाखिल की, ताकि दिवाली से पहले आर्यन खान को जेल से बाहर निकाला जा सके।
Aryan Khan Drug Case: अभी जेल में ही रहेंगे ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान, जमानत याचिका खारिज
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को ड्रग्स रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है।
मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले 14 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। NCB ने कोर्ट में पेश किए सबूत के आधार पर दावा किया है कि आर्यन कई सालों से ड्रग्स ले रहे थे।
एनसीबी ने विशेष एनडीपीएस अदालत (Special NDPS court) में सुनवाई के दौरान आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह ड्रग्स के नियमित उपभोक्ता हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीबी कहती आ रही है कि उनके पास से व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, WhatsApp चैट से उनके ड्रग्स तस्करों से संबंध का खुलासा हुआ है।
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