बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक घोटाला (Yes Bank Scam) मामले में यस बैंक (Yes Bank) के संस्थापक राणा कपूर (Rana kapoor) की जमानत याचिका पिछले सोमवार को खारिज कर दी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले की डिटेल्स अब सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि राणा कपूर का जुर्म बहुत ही संगीन है और पब्लिक फंड का नुकसान गंभीर मामला है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के जज जस्टिस प्रकाश डी नाइक (Prakash D Naik) ने कहा कि तमाम साक्ष्य बताते हैं कि इस अपराध में राणा कपूर की संलिप्तता है।
अपने 28 पेज के ऑर्डर में जस्टिस प्रकाश डी नाइक ने कहा कि मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि राणा कपूर को बेल दी जाए। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यस बैंक में पड़ा पैसा पब्लिक का है, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इससे राणा कपूर की जमानत याचिका एक स्थानीय विशेष अदालत ने जुलाई में खारिज कर दी थी। राणा कपूर को पिछले साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी राणा कपूर, उनकी पत्नी और तीन बेटियों के खिलाफ भी मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है।
राणा कपूर पर ये हैं आरोप
राणा कपूर और उनके परिजनों पर आरोप है कि उनके द्वारा नियंत्रित फर्म ने यस बैंक घोटाले से जुड़े दीवान हाउसिंग फायनांस लिमिटेड (DHFL) की एक इकाई से 600 करोड़ रुपये की राशि हासिल की। इतना ही नहीं, ED ने का यह आरोप भी है कि कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और सहायकों ने बड़ी राशि का लोन मंजूर करने के एवज में कई कंपनियों से बतौर रिश्वत 4,300 करोड़ रुपये लिए हैं। इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) भी कर रही है। इसके अलावा राणा कपूर पर पीएमसी बैंक (PMC Bank) घोटाले का भी आरोप है। इस मामले में उन्हें ED ने पिछले सप्ताह की हिरासत में लिया है।
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