नए आयकर बिल में किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा: फाइनेंस सेक्रेटरी

फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे का कहना है कि बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले नए इनकम टैक्स बिल में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पूरी तरह से नया बिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में नया डायरेक्ट टैक्स कोड यानी नया इनकम टैक्स बिल लाने का ऐलान किया था

अपडेटेड Feb 04, 2025 पर 7:49 PM
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फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि नए बिल में कई तरह के रिफॉर्म लागू किए जाएंगे और यह 1 अप्रैल से लागू होगा।

फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे का कहना है कि बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले नए इनकम टैक्स बिल में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पूरी तरह से नया बिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में नया डायरेक्ट टैक्स कोड यानी नया इनकम टैक्स बिल लाने का ऐलान किया था।

फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, ‘यह पूरी तरह से नया बिल है और नए बिल को पास करना होगा। इसे फिर से लिखा गया है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या नए बिल में कोई अतिरिक्त टैक्स लग सकता है, पांडे ने स्पष्ट किया, ‘टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह टैक्स पॉलिसी का विशेषाधिकार है। हालांकि, ढांचागत तौर पर इसमें जबरदस्त बदलाव किया गया है। लिहाजा, इसमें टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और आसान बनाने का काम किया जाएगा।’

नए बिल में कई तरह के रिफॉर्म किए जाएंगे और यह 1 अप्रैल से लागू होगा। नए डायरेक्ट टैक्स बिल में रिफॉर्म्स को लेकर पांडे ने दोहराया कि नए बिल में जिन रिफॉर्म्स को शामिल किया जाएगा, उनमें कई अपराधों को लेकर सजा कम करने की बात है। बहरहाल, मुद्दा यह है कि जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। यह पूछे जाने पर नए कोड में कैपिटल गेन्स टैक्स या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी की जा सकती है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उनका कहना था कि टैक्स रेट में बदलाव एक सालाना गतिविधि है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर अंजाम देती हैं। इसका बिल से कोई लेनादेना है। उनके मुताबिक, बिल का मामला टैक्स स्ट्रक्चर से जुड़ा है।

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