केंद्र सरकार ने देश में आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 21 अक्टूबर को नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस 25 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। सभी विदेशी यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन जमा करना होगा। इसके साथ उन्हें कोरोना के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी।
