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Covid-19: कर्नाटक ने कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस, एंटिजन टेस्ट हुआ अनिवार्य, होम आइसोलेशन का नियम भी बदला

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना से जुड़े नियमों को केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक करने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 19, 2022 पर 9:10 PM
Covid-19: कर्नाटक ने कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस, एंटिजन टेस्ट हुआ अनिवार्य, होम आइसोलेशन का नियम भी बदला
कर्नाटक में बुधवार को कोरोना के 40,499 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की इससे मौत हो गई

कर्नाटर सरकार ने बुधवार को कोरोना मरीजों के टेस्ट और होम आइसोलेशन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। कर्नाटक ने राज्य में कोरोना से जुड़े नियमों को केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक करने के लिए यह नया दिशा-निर्देश जारी किया। नए दिशा-निर्देश के तहत, कोरोना लक्षण वाले सभी लोगों को अब अनिवार्य रूप से रैपिट एंटिजन टेस्ट (RAT) कराना होगा। अगर टेस्ट का नतीजा निगेटिव आता है, तो फिर उन्हें ICMR के प्रोटोकॉल के मुताबिक RT-PCR टेस्ट कराना होगा।

इसके अलावा कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट कराना होगा। भले ही उनके अंदर कोई लक्षण न हो। इन मरीजों को घर पर 7 दिन तक क्वारंटीन भी रहना होगा।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, होम आइसोलेशन वाले मरीजों को आइसोलेशन 7 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि उन्हें लगातर 3 दिनों तक बुखार नहीं आया हो। ऐसे मरीजों को 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी।

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